Legal Advice - Hindi (हिन्दी)
जब कोई वकील आपकी खास कानूनी समस्या के बारे में आपको सहायता देता है तो हम उसे कानूनी सलाह कहते हैं। कानूनी सलाह कानूनी सूचना से भिन्न है जो कि ज्यादा सामान्य प्रकृति की हो सकती है और सामान्यतः किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती है जो कानून के बारे में जानता है लेकिन जो वकील नहीं है।
अपनी कानूनी सूचना और रेफरल सेवा, LawAccess NSW, के माध्यम से ‘लीगल एड NSW’ NSW में किसी भी व्यक्ति को कानूनी समस्या के बारे में कानूनी सूचना उपलब्ध कराता है।
हम पात्र व्यक्तियों को फोन के माध्यम से और पूरे NSW में बहुत सारे स्थानों पर निःशुल्क कानूनी सलाह उपलब्ध कराते हैं।
हमारे कानूनी सलाह सत्र निःशुल्क हैं और अक्सर उनकी अवधि 20 मिनट की होती है। एक वकील आपसे आपकी समस्या सुनेगा, कुछ अगले प्रश्न पूछेगा, और आगे क्या करना चाहिए यह फैसला करने में आपकी मदद करेगा।
यदि आपका कोई वकील नहीं है तो वे छोटे दस्तावेज़ों के साथ भी आपकी सहायता करने में सक्षम हो सकते हैं। वे लंबे और जटिल कानूनी दस्तावेज़ों के साथ आपकी मदद करने में सक्षम नहीं होंगे।
आपका वकील आपको यह भी बताएगा कि आपके प्रकरण में वह सहायता देना जारी रख सकता है या नहीं। यदि हाँ तो कर्मचारी कानूनी सहायता के लिए आवेदन भरने में आपकी मदद करेंगे।
यदि आपके सलाह सत्र के बाद हम आगे आपकी कोई मदद करने में समर्थ नहीं होंगे तो और अधिक सहायता के लिए कहां जाना चाहिए इस बारे में हम आपको जानकारी दे सकते हैं।
पुलिस की संलिप्तता वाले आपराधिक प्रकरणों में, ऐसे पारिवारिक प्रकरणों में जिनमें बच्चे शामिल हों या सम्बंध का टूट जाना शामिल हो, अथवा ऐसे सिविल प्रकरणों में जहां आपको आवास, आय सम्बंधी सहायता या स्वास्थ्य और अशक्तता सहायताओं की सुलभता जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर समस्या हो रही हो, हमारे वकील आपको सहायता दे सकते हैं।
हम हर किसी के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं कराते हैं। हमारा उद्देश्य NSW के ऐसे लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है जिन्हें प्रतिकूल परिस्थिति का अनुभव हो रहा है, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे संसाधन सीमित हैं।
हम आपको निःशुल्क कानूनी सलाह दे सकते हैं या नहीं, यह जानने या हमसे मुलाकात तय करने का सबसे अच्छा तरीका है LawAccess NSW में हमारी टीम से बात करना।
आप 1300 888 529 पर फोन करके या उनकी ऑनलाइन वेबचैट सेवा के माध्यम से उनसे सम्पर्क कर सकते हैं। ये सेवाएं सोमवार से शुक्रवार (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध हैं।
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